
By Poonam Rajpoot
शिक्षा मंत्राल्य की ओर से स्कूल-कॉलेज को 15 अक्टूबर से खोला जाएगा । साथ ही कुछ नियम व शर्तों को ध्यान में रखकर स्कूल-कॉलेज को खोलने की इजाजद दी जाएगी । नियम के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं । इसी आधार पर राज्यों को अपनी गाइडलाइंस फ्रेम करनी होंगी। स्कूल खोलने का स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP पहले ही जारी किया जा चुका है। इसमे कोविड़-19 से जूड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया था । किस तरह छात्र खुद को सेफ रख सकेंगे व कोविड़-19 से कैसे बचा जाए सभी नियमों के बारे में बताया गया हैं ।15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है. यह छूट नॉन-कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए है। लांकि अब भी स्कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्य सरकारों को तय करनी है.